शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान का आदेश
वेतन भुगतान न किये जाने पर की जायेगी विधिक कार्यवाही 
अयोध्या, 12 अप्रैल (हि.स.)। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विगत माह का वेतन भुगतान न किये जाने पर नाराजगी जतायी है। ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने अभी तक शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया है और इसकी सूचना भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध नही कराई है। उनके ऊपर उ.प्र राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की संगत धारा के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर विश्वविद्यालय ने स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विगत माह के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च व 6 अप्रैल को पत्र द्वारा अवगत कराया गया था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.मनोज दीक्षित ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं लॉकडाउन में शैक्षिक गतिविधियों के सन्दर्भ में महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रबन्धकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी। जिसमें उनके यहां कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के शीघ्र वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन आज भी कुछ ऐसे महाविद्यालय हैं जिन्होंने वेतन भुगतान नही किया है और इसकी सूचना भी नहीं दी है।
विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव विनय कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की बिना कटौती के वेतन भुगतान किये जाने का आदेश प्राप्त हुआ था। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय ने सभी स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को वेतन भुगतान के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करा दी एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय की साइट पर भी है। लेकिन कुछ महाविद्यालय प्रदेश शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की संगत धारा के तहत नियमानुसार उन महाविद्यालयों के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। उपकुलसचिव ने कहा है कि शासन के आदेश पर तत्काल प्रभाव से महाविद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों की माह फरवरी व मार्च के वेतन भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करते हुए वेतन भुगतान की आख्या प्रमाण सहित विश्वविद्यालय की ई-मेल आईडी पर शीध्र उपलब्ध कराये।